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PAN-Aadhaar Linking: लिंक करने का आज आखिरी मौका, क्‍या सरकार बढ़ाएगी डेडलाइन

नई दिल्ली: आज दिनांक 30 जून 2023 को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक (PAN-Aadhaar Link) करने का आखिरी मौका है। यदि आपने अभी तक इसका काम नहीं किया है, तो यह जान लें कि आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा।

इसका मतलब है कि यदि पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंक नहीं किया जाता है, तो आप इसे कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही, कई सुविधाएं भी आपको उपलब्ध नहीं होंगी। हालांकि, यदि आपने पहले से ही आधार और पैन का लिंक कर लिया है, तो आपको किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है।

पैन-आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar Linking)

पैन कार्ड (PAN Card) का उपयोग बैंक खाता खोलने, फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने, डीमैट खाता खोलने और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए किया जाता है। यदि आप आज अपने पैन कार्ड और आधार को लिंक (PAN-Aadhaar Linking) करने जा रहे हैं, तो आपको विलंब शुल्क भी देना होगा। इस शुल्क की राशि 1000 रुपये होगी। आपको इस शुल्क का भुगतान करने के बाद ही पैन और आधार को लिंक करने की अनुमति मिलेगी, और यह आयकर विभाग द्वारा सत्यापित की जाएगी।

PAN-Aadhaar Linking

क्या सरकार पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाएगी?

एक रिपोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ानी चाहिए। इसका कारण यह है कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो कई परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। विशेषज्ञों का तर्क है कि आयकर रिटर्न (ITR Return) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, और उन करदाताओं के लिए जो पैन लिंक नहीं कराएंगे, उनकी पैन लिंक करने की समय सीमा 30 जून को ही समाप्त हो जाएगी! इसके कारण उन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि पैन लिंकिंग की समय सीमा के समाप्त होने से कई कामों में रुकावट आ सकती है। उन्हें इसे लिंक करने की समय सीमा को करीब 4 महीने बढ़ा दिया जाना चाहिए।

अगर PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा, तो क्या होगा?

– आप अपने आयकर रिटर्न (ITR) को दाखिल नहीं कर पाएंगे। आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
– देरी से रिटर्न पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
– आपका टैक्स रिफंड बढ़ जाएगा।
– आयकर रिटर्न में संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
– ऐसे रिफंड पर कोई ब्याज अर्जित नहीं किया जाएगा।
– टीडीएस और टीसीएस कटौती उच्च दर से की जा सकती है।
– PAN कार्ड के अस्तित्व का असर बैंकिंग लेनदेन पर पड़ेगा।

पैन को आधार से कैसे लिंक करें?

आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाकर पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मार्च 2022 को एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि सभी लोगों के लिए आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है।

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